धमतरी : स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वरोजगार स्थापित करने ऋण हेतु आगामी 15 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए हैं। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि इच्छुक हितग्राही कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 66 स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय हेतु ऋण की अधिकतम सीमा दो लाख रूपये, सेवा के लिए दस लाख रूपये और उद्योग हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये तक स्थापित कर सकता है। इसमें 10 से 25 प्रतिशत मर्जिन मनी राशि डेढ़ लाख रूपये तक पात्रतानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 35 वर्ष तक की आयु, कम से कम आठवीं पास और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। परिवार की वार्षिक आय के संबंध में तीन लाख रूपये से अधिक नहीं होने संबंधी शपथ पत्र, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, एक परिवार से एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र ड्राइविंग लायसेंस, इनमें कोई भी एक, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, दो नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो और पासबुक की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 66 में स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में स्वयं उपस्थित होकर अथवा फोन नंबर +91-07722-232966 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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